झूठे बलात्कार के मुकदमे से बरी हुआ आरोपी , न्यायालय ने पाया पुलिस की कार्य प्रणाली रही संदिग्ध

Thejournalist
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अयोध्यामामला जनपद के खंडासा थाना क्षेत्र से जुड़ा है जनपद की विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपों से अभियुक्त प्रदीप कुमार को दोष मुक्त कर दिया है पीड़िता की माँ ने आरोप लगाया था कि दिनाँक 24 जुलाई 2018 को जब वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ जा रही थी तो आरोपी ने बालिका का अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया , पीड़िता के पिता द्वारा 27 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई थी पुलिस जांच अधिकारी ने पीड़िता की टी. सी जिस पर बालिका की उम्र 16 वर्ष दर्ज थी लगाकर आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित कर दिया, बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी के. के सिंह एडवोकेट ने बताया कि गवाहो के बयान मे विरोधाभास था जिस पर उन्होंने हाई कोर्ट मे एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका प्रस्तुत की, हाई कोर्ट ने पीड़िता और अभियुक्त को विवेचना अधिकारी के पास जाकर सहयोग का निर्देश दिया और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी

AI द्वारा जारी इमेज

 मामले मे पीड़िता के पिता, जांच पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, प्रधानाचार्य के बयान दर्ज कराये गये थे, लेकिन जांच अधिकारी ने डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के सामने दिये पीड़िता के बयान को दरकिनार कर सिर्फ टी. सी लगाकर आरोप पत्र ( चार्ज शीट) दाखिल कर दी, प्रधानाचार्य ने न्यायालय को अपने बयान मे बताया था कि जिस छात्र पंजिका को आधार बनाकर जन्मतिथि को प्राथमिक बिंदु बताया जा रहा है वह पंजिका रजिस्टर नया तैयार किया गया है जिसमें कई जगह काट छाट पाई गई है, न्यायालय ने पाया कि घटना के समय बालिका शारीरिक रूप से पूर्णता व्यस्क थी और कथित आरोपित के साथ अपनी मर्जी से गई थी, अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नही कर सका , न्यायालय ने आरोपी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है आरोपी प्रदीप कुमार ने न्यायालय और वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी के. के सिंह एडवोकेट को धन्यवाद दिया

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