अयोध्या : मामला जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है जहाँ जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के लिए आवेदन का वाद स्वीकार कर लिया गया है जनपद के ही रौनाही थाना के जगनपुर निवासी रेहान अहमद खान की मौत के मामले में 50 लाख क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए उनकी पत्नी बच्चों ने अवध आर्थो सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है इसे सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्वीकार कर लिया है अगली पेशी 23 अप्रैल 2024 को न्यायालय मे नियत की गई है
पीड़ित परिवार के करीबियों ने बताया कि रेहान अहमद खान 30 अप्रैल 2023 को सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे ,पुलिस ने रेहान और उनके भाई अब्दुल कलाम को रात में ही जिला अस्पताल भिजवाया अवकाश होने के नाते अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध थी, इस पर रेहान के भाई समीर अहमद द्वारा उन्हें अवध आर्थो सेंटर ले जाया गया, गाड़ी से उतर कर रेहान लंगड़ाते हुए अस्पताल के अंदर गए ,उन्हें ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर सेंटर का कर्मचारी रामप्यारे प्रजापति बाहर आया इलाज के नाम पर रेहान के भाई से ₹15000 नगद और ₹3200 ऑनलाइन जमा करवाया गया, रात 12:30 बजे कर्मचारी रामप्यारे प्रजापति ने बाहर आकर बताया कि रेहान अहमद खान की मृत्यु हो गई और उसकी लाश ऑपरेशन थियेटर ( चीर चिकित्सा कक्ष) से बाहर निकाल दिया, इस सूचना पर तीमारदार हक्का-बक्का हो गए और उनके द्वारा कहा गया कि रेहान की मृत्यु का प्रमाण पत्र दीजिए तथा किए गए इलाज का पर्चा लाश के साथ दे दीजिए, इस पर डॉक्टर अब्दुस्सलाम और वहां के कर्मचारी तीमारदारों से गाली गलौज की और धक्का मुक्की करने लगे और मार पीट कर वहाँ से भगा दिया साथ ही धमकी दिया कि ज्यादा बोलोगे तो डॉक्टरों पर हमला करने के लिए एफआईआर दर्ज कराएंगे और जिंदगी भर जेल मे सड़ जाओगे , अस्पताल के दवाई इलाज के पर्चे में केवल दाहिने पैर की हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया था लेकिन डॉ अब्दुल सलाम के गलत इलाज और ऑपरेशन के कारण रेहान अहमद खान की आसमयिक मृत्यु हो गई इस पर उनकी पत्नी अफीका तथा उनके भाई द्वारा मृत्यु की क्षतिपूर्ति का वाद किया गया है