बिना सूचना और नियमो के खिलाफ जाकर हुई गिरफ्तारी तो न्यायालय ने दे दी जमानत

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 अयोध्या :मामला जनपद के ग्राम अजरौली थाना खण्डासा, जनपद  अयोध्या से जुड़ा है वारंटी अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र यदुनाथ पाण्डेय की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे व्युरो को बताया कि वारण्टी अभियुक्त अरविन्द कुमार पाण्डेय की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1712/2023, मुकदमा अपराध संख्या 310/1988, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201 भा०दं०सं०, थाना इनायतनगर अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत किया गया था अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है

 अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है उसका नाम सह अभियुक्त के बताने पर प्रकाश में आया है उसकी जमानत दिनांक 10.01.1994 को सत्र न्यायालय से स्वीकृत है उसे आरोपपत्र प्राप्त होने के पश्चात् उसे कोई सम्मान, नोटिस आदि प्राप्त नहीं हुआ है और न ही पत्रावली पर तामील अथवा अदम तामील कोई प्रपत्र संलग्न है सह अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं उसके द्वारा जानबूझकर उपस्थित होने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयीं है वह दिनांक 24.08.2023 से जेल में निरूद्ध है अभियुक्त उपरोक्त अभियोग में पूर्व में जमानत पर था मामले मे जिला व सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने पाया कि प्रकरण में आरोपपत्र प्राप्त होने के पश्चात् उसे कोई सम्मन या नोटिस तामील न होने के कारण उसे सूचना नहीं हो पायी, जिस कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाया ,उसने जानबूझकर कोई त्रुटि नहीं की है सह अभियुक्त के बयान पर उसका नाम प्रकाश में आना एवं सह अभियुक्तगण के पूर्व में दोषमुक्त हो जाने का भी तथ्य रखा गया प्रकरण पुराना है मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों को देखते हुये न्यायालय द्वारा अरविन्द कुमार पाण्डेय को जमानत दे दी गई

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