बकरी की पहचान बनी जरिया, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

Thejournalist
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 नूंह : मामला हरियाणा राज्य के बहुचर्चित मेवात के नूहं जिले की है जहाँ ब्लात्कार और हत्या के एक आरोपी एक मुगल युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, आरोपी मुकीम उर्फ मक्की ने दिसंबर के महीने 2019 में 7 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ ब्लात्कार किया और उसके बाद क्रूरता से उसकी हत्या करी थी ,जांच के दौरान आरोपी बकरी के साथ सीसीटीवी फुटेज मे दिखा जिससे उसकी पहचान हो सकी थी और पुलिस की छापेमारी मे आरोपी पकड़ा गया था

नूह की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामला जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के ग्यासी नियावास ग्राम सभा का है मृतका नाबालिग के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि मासूम नाबालिग बालिका रोजाना की तरह 26 दिसंबर के दिन 2019 को अपनी बकरियाँ चराने गई थी लेकिन जब शाम होने के बाद भी वह अपने घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन उसकी कोई जानकारी नही मिली, जिसके बाद अगले ही दिन उसकी लाश नग्न अवस्था अरावली की पहाड़ियों मे एक झाड़ी मे मिली थी ,मृतका के परिजनों की शिकायत मिलने के बाद SIT की टीम भी गठित की गई, आरोपी की पहचान और खोज के लिए जाँच टीम ने आसपास के इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, इसी दौरान फुटेज में एक मुस्लिम युवक बकरी को ले जाता हुआ दिखाई पड़ा उसकी संदिग्ध हरकतों से पुलिस ने मृतक नाबालिग के परिजनों को जब CCTV वीडियो दिखाया तो उन्होंने अपनी बकरी की पहचान कर दिया ,इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान की ,इलाके के लोग उसे मुक्की के तौर पर पहचानते हैं जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपी के घर से नाबालिग से चुराई गई बकरियाँ भी बरामद हुई हैं ,पुलिस की पूछताछ में आरोपी मुकीम ने बताया कि वह नशा करने के लिए बकरियों को चोरी कर बेचना चाहता था, लेकिन मृतक नाबालिग बालिका ने उसे बकरी चुराते देख लिया था इसके बाद वह अपनी बकरियाँ वापस माँगने के लिए उसके पास गई इसी दौरान मुकीम ने मौका देखकर उसे पकड़ कर पहले रेप किया, चोरी और दुष्कर्म की घटना को छिपाने के लिए फिर गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी, 3 वर्षों तक न्यायालय मे चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने दिनांक 11 अगस्त 2023 को मुकीम को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व चोरी संबंधित अन्य धाराओं का दोषी पाया, जिसके बाद सोलह अगस्त 2023 को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने मुकीम उर्फ मुक्की पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है आरोपी से वसूली गई जुर्माने की रकम को पीड़ित परिवार को दिये जाने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है 


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