राम नगरी होगी अपराध मुक्त ,अपराधियों के लिए नही होगी जगह, क्योंकि अब मुनिराज की पुलिस करेगी अपराध

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 अयोध्या : लगातार खुल रही है पुलिस माफ़िया की काली करतूत, लीपापोती मे शामिल हैं उच्च अधिकारी


मामला जनपद के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहाँ एक अधिवक्ता के चोरी हुए गहनों को पुलिस माफ़िया ने हड़प लिया और लीपापोती करने का प्रयास किया है, मामले की जांच उसी दारोगा चौकी इंचार्ज फतेहगंज को सौपी गई थी, जिस पर एक दलित को बीच चौराहे गाली गलौच के साथ अवैध मादक पदार्थ, अवैध असलहा, बलात्कार और देह व्यापार के झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी दी गई थी उसने क्षेत्राधिकारी नगर सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की लेकिन फ़र्जी रिपोर्ट लगा कर मामले को ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया साथ ही नक्छेद नाम के एक जिंदा व्यक्ति को पुलिस माफ़िया द्वारा मुर्दा बता दिया गया, पीड़ित परिवार ने हमारे व्युरो से बात करते हुए और लिखित दस्तावेजों को दिखाते हुए बताया कि उन्होंने भी चोरी के मामले मे पुलिस के उच्च अधिकारियों को जानकारी दिया लेकिन अपने क्षेत्राधिकारी व चौकी इंचार्ज को बचाने के लिए एसपी एसएसपी मुनिराज ने भी विभागीय कार्यवाही के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश की जबकि यह नही बताया गया कि बरामद गहने कहाँ है और आरोपी जांच पुलिस अधिकारी व छापेमारी कर चोरों को पकड़ने वाली टीम पर कार्यवाही हुई है, जबकि पूरे मामले मे फर्द लिखने वाले एक उप निरीक्षक को बलि का बकरा बनाकर प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह और उप निरीक्षक को बचाया जा रहा है ,परिवादी द्वारा मु० अ० सं० 814/2021 अन्तर्गत धारा 379, 420, 467, 468, 471, 120बी0 I.P.C. थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या का वादी मुकदमा है। घटना दिनांक 03/12/2021 के बायत प्रार्थी / परिवादी ने दर्ज कराया है जो दिनांक 09.12.2021 को कोतवाली नगर, अयोध्या में पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना उ०नि० सुरेश गुप्ता द्वारा किया गया है












वाद विवेचना विपक्षीगणों ने अ0सं0 814 / 2021 प 820 / 2021 में विपक्षीगणों ने 6 नफर अभियुक्तों को गिरफतार कर चोरी गया जेवरात व रुपया बरामद कर लिया। चूंकि जेवरात काफी कीमती था जिसे देखकर विपक्षीगणों की नियत बदल गयी और लालचवश चोरी गया सामान हडपने की योजना बना डाली, विपक्षीगणों ने कीमती जेवरात को हडपने / लूटने के लिए दो फर्द ( प्रथम फर्द में माल / सामान दिखाया / लिखा है, जिसमें 07 अदद अंगूठी पीली धातु, 11 जोडी बिछिया, सफेद धातु 01 अदद पायजेब सफेद धातु 03 जोड़ा पायल, सफेद धातु व एक अदद पर्स, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद ड्राइविंग लाइसेस व 39,800 / रूपये बरामद दिखाये गए थे द्वितीय फर्द में 1 अदद नाजायज चाकू सात अदद ब्लेड एवं 49600/ रूपये नगद व 5 नफर अभियुक्त दिखाया गया है। विदित हो कि दोनों फर्द उ०नि०. अभिनन्दन पाण्डेय द्वारा बनायी गयी है व उस पर उनके हस्ताक्षर है पीड़ित ने न्यायालय को अपनी शिकायत मे बताया कि पुलिसकर्मी चोरी की घटना मे फर्जी फर्द बना कर बरामद हुए सामान (माल) को हजम (लूट) कर गये, यहाँ विपक्षीगणों द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में Cr.P.C. की धारा 156 (3) के अन्तर्गत अग्रिम विवेचना कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2022 को प्रेषित किया जिसमें मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने सभी तथ्यों पर दृष्टिगत होकर विचार किया और विवेचना में प्रथम दृष्टया अनियमितता परिलक्षित होना पाया और किसी सक्षम अधिकारी से जाँच कराकर रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या से 25, 05.20022 को 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त लूटे गये जेवरात / सामान फर्द बरामदगी की जाँच क्षेत्राधिकारी नगर, अयोध्या द्वारा किया गया जिसमें वादी मुकदमा द्वारा लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गये और प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर विपक्षीगणों (तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र सिंह (PNO- 012320825), विवेचक उ0नि0 सुरेश गुप्ता (PNO-172251268), तथा कर्द तैयारकर्ता अभिनन्दन पाण्डेय (PNO-172250045), थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या) ने फार्म बदलकर अभियुक्तगणों से बरामद सामान / जेवरात उपरोक्त दिवेचकगणों द्वारा हडप / लूट लिया गया, सत्य पाया गया जिसकी रिपोर्ट / आख्या दिनांक 30.12.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीगणों का अपराध भतिमांति साबित / सिद्ध हो रहा है पीड़ित द्वारा परिवाद में 202 (1) Cr.P.C. के अन्तर्गत विवेचना करायी गयी जिसमें अभिनन्दन पाण्डेय (पीएनओ न० 172250845) अपने बयान में स्पष्ट किया गया है कि दौरान विवेचना दिनांक 01.02.2022 को उपरोक्त अभियोग में 05 नफर अभियुक्त गिरफतार किये गये थे जिसकी फर्द मेरे द्वारा किता की गयी थी दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 30.01.2022 को धारा 420 भा०दं०वि० की घटोत्तरी की गयी व दिनांक 01.02.2022 को अभियुक्त की गिरफतारी के समय माल व 49600 रू0 की बरामदगी हुयी व साथ में जिलेट की 07 ब्लेड 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ था व दिनांक 01.02.2022 उपरोक्त अभियोग धारा 411 भादंवि० की बढ़ोतरी की गयी जिसकी फर्द बरामदगी रमन शर्मा को बोल बोल कर तैयार की गयी थी। उ०नि० अभिनन्दन पाण्डेय के लिखित कथन के अनुसार भी इनके द्वारा कारित अपराध साबित/सिद्ध हो रहा है, विपक्षीगण विधि के जिम्मेदार पद पर तैनात है। विधि का भलिभांति ज्ञान विपक्षीगणों को है। विपक्षीगणों ने अपने पद व कर्तव्यों का निर्वाहन न करके विधि व्यवस्था का दुरूपयोग किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174, 175 LP.C. लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना, 166, 186, 167, 193 IPC. (झूठा साक्ष्य देना) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और समुचित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित न करके अपराधियों को बचाने का अपराध अन्तर्गत धारा 201 1.P.C. का कारित किया है व फर्द बदल कर धोखाधड़ी का अपराध कारित किया गया है जो IPC की धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी से दण्डनीय है तथा अभियुक्तगणों से बरामद हुआ कीमती सामान (जेवरात) हडप कर 406 LP.C. का अपराध विपक्षीगणों द्वारा कारित किया गया है। विपक्षीगणों की मिलीभगत साफ व स्पष्ट झलकती है ,विपक्षीगणों को फर्द बदलने के बावत भलिभांति ज्ञान था, पीड़ित द्वारा दोषी पुलिसकर्मीयों पर कार्यवाही की मांग की गई है मामले मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय जांच व दण्ड का जो तथ्य दिया जा रहा है वह पूर्णता लीपापोती और दोषियों को बचाने की साजिश ही प्रतीत होती है जिले के पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार लापरवाही और गुंडागर्दी की ख़बरे आम हो गई हैं


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