पुलिसिया नकारापन से महीनों बाद दर्ज हुई पीड़िता की एफआईआर, घर मे घुसकर किया था बलात्कार का प्रयास , नाकाम होने पर जहर देकर पालतू पशुओ की कर दी थी हत्या

Thejournalist
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 अयोध्या : घृणित अपराध जनपद के थाना कोतवाली रूदौली क्षेत्र के ग्राम चितईपुर  से जुड़ा हुआ है घटना दिनांक 19 सितंबर 2022 की है पीड़िता के अधिवक्ता ने The Journalist व्युरो से बात करते हुए बताया कि पीड़िता शिवपता पत्नी विश्राम निवासी ग्राम चितईपुर थाना कोतवाली रूदौली की रहने वाली है घटना की रात समय सवा दस बजे पीड़िता अपने घर के अन्दर बिस्तर पर सोने के लिए लेटी थी पीड़िता के घर के अन्दर घुस कर राम सजीवन पुत्र जानकी और रामराज पुत्र जानकी पीड़िता के गले पर चाकू रखकर अश्लील हरकत करने लगे एवं उसका अंग वस्त्र फाड़ दिया और बलात्कार का प्रयास करने लगे बलात्कार में असफल होने पर दबंग पीड़िता को जबरदस्ती जहर खिलाने लगे, पीड़िता के चिल्लाने व विरोध की आवाज सुनकर घर वाले दौड़े तो आरोपियों ने पीड़िता के कान मे पहना सोने का बाला निकाल लिया

 और अपने पास रख लिया तथा अश्लील गालियाँ और जानमाल की धमकी देते हुए भागने लगे घर वालों ने गोहार लगाया तो गाँव वालों को आता देख राम सजीवन और रामराज ने उसी जहर को पीड़िता के पालतू सुअरों को खिला दिया जिसकी कीमत लगभग 30 हजार रुपये थी मर गयी जिससे पालतू जीवों की मौत हो गई , पीड़िता ने घटना से बहुत डर गयी, क्योकि आरोपी दबंग एवं सरकश किश्म के व्यक्ति है जिसके बाद पीड़िता के ससुर ननकऊ पुत्र भग्गू ने दूसरे दिन 20.9.2022 को थाने जाकर प्रार्थना पत्र दिया जिस पर स्थानीय थाना कोतवाली रूदौली द्वारा रोजनामचा संख्या 29 दर्ज कर दोनों सुअरों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय पशु चिकित्सालय भेज दिया तथा जानवरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाने पर ही है लेकिन पुलिस ने न तो पीड़िता का मेडिकल ही करवाया और न मौके पर जाकर जाँच पड़ताल व गवाहो से पूँछताछ ही किया और न उक्त घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट ही दर्ज किया पीड़िता व उसके ससुर ननकऊ पुत्र भग्गू गाँव देहात का अनपढ़ व्यक्ति है दबंगों ने  पीड़िता पर रंजिशन ऐसी घृणित घटना कारित किया है क्योंकि पीड़िता को काफी पहले से ही आरोपी गलत नजरो से देखते थे और इसके पहले भी तीन बार दबंगों ने पीड़िता पर हमला किया था परन्तु पीड़िता लोक लाज के डर से कभी थाने आदि की कार्यवाही नही किया जिससे विपक्षीगण के हौसले काफी बुलन्द हो गए थे, थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बाद कोई कार्यवाही न होने की दशा में पीड़िता ने दिनांक 21 अक्तुबर 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उन्होने भी कोई कार्यवाही नही किया और न ही स्थानीय थाने को कोई आदेश जारी किया , पीड़िता परेशान होकर न्यायालय की शरण मे गई जहाँ पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता की पैरवी के बाद न्यायालय के आदेश से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0168 दिनांक 22 अप्रैल 2023 को दर्ज की गई है

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