आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ने धोखाधड़ी कर बनवाया प्रमाण पत्र, अयोग्य प्रत्याशी के अवैध नामांकन को बताया जा रहा है वैध

Thejournalist
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 अयोध्या :सवालों के घेरे मे जिला निर्वाचन अधिकारी, आपराधिक कृत्य को छिपाने के लिए बेतुके तर्क देने मे जुटा प्रशासन

मामला जनपद के झारखंडी मोहल्ला क्षेत्र का है जहाँ गायत्री मिश्रा नाम की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी द्वारा निगम चुनाव लड़ने के लिए गलत जानकारी देकर गुमराह करने के लिए नगर निगम से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर पार्षद पद के लिए नामांकन कर दिया गया, जानकारी होने पर वास्तविक भवन स्वामी व शिकायतकर्ता देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा आपत्ति हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र देकर अदेयता प्रमाण पत्र निरस्तीकरण करने की माँग की गई, जिसके बाद नगर निगम कर अधीक्षक द्वारा जांच के बाद आदेश जारी किया गया कि कार्यालय के पत्र संख्या 2784 / न०नि०अयो0 / 2023-24 दिनांक 15 अप्रैल 2023 द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में भवन स्वामी देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा शिकायती आपत्ति पत्र की है कि किरायेदारी के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद लम्बित है एवं भवन संख्या 8/4/99 पर 31 मार्च 2023 तक रू0 15653/- बकाया है, इसलिए तथ्यों के विचार के बाद जारी अदेयता प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, अदेयता प्रमाण पत्र निरस्त होने से उपरोक्त प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया जाना नियमो के अनुसार न्यायहित में आवश्यक था

 नगर निगम द्वारा जारी अयोग्यता आदेश की प्रति तहसीलदार सदर व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई लेकिन आला अधिकारियों द्वारा इस आपराधिक कृत्य व बेहद संवेदनशील मामले पर संज्ञान ही नही लिया गया और मामले को उपेक्षित किया गया, जिसके बाद समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते ,चुनाव प्रक्रिया को जनहितकारी बनाने के लिए शिकायतकर्ता स्वयं प्रार्थना पत्र के साथ मंगलवार 25 अप्रैल 2023 को जिला निर्वाचन कार्यालय पहुँचा जहाँ उसको घंटो इंतज़ार कराया गया और दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर उसको मिलने के लिए बुलाया गया शिकायतकर्ता ने बताया कि भवन सं0 8 /4/99 मोहल्ला झारखण्डी, रिकाबगंज भवन में आम आदमी पार्टी पार्षद प्रत्याशी गायत्री मिश्रा अवैध किरायेदार के रूप में निवास करती है मकान का गृह व जल का कर बकाया होने के बाद भी अदेयता प्रमाणपत्र गायत्री मिश्रा के नाम जारी कर दिया गया जिसके संदर्भ में नगर निगम को जानकारी देने के बाद नगर निगम द्वारा गायत्री मिश्रा को जारी किया गया अदेयता प्रमाणपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2023 को प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिसके आधार पर गायत्री मिश्रा का पार्षद पद हेतु वार्ड नं0 47 झारखण्डी से किया गया नामांकन अवैध है एवं निरस्त किए जाने जाने योग्य है लेकिन नियमोें को ताक पर रखकर अवैध नामांकन को वैध बताते हुए कहा गया कि शिकायती पत्र प्राप्त होने से पहले ही स्क्रूटनी का कार्य समाप्त हो गया है इसलिए आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता है, जबकि उपरोक्त मामला गलत जानकारी देकर लाभ पाने के लिए दस्तावेज तैयार करवाने का जिसके लिए पार्षद प्रत्याशी पर गंभीर आपराधिक धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत होने के साथ नामांकन को तत्काल रद्द किया जाना था, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए जिसे सिर्फ त्रुटि वश किया कार्य बताया जा रहा है वह सुनियोजित आपराधिक कृत्य है, नियमोें के अनुसार अपात्रता के कारण पार्षद प्रत्याशी का नामांकन कभी भी रद्द किया जा सकता है लेकिन प्रशासन लीपा पोती मे जुटा है अपनी तानाशाही का प्रदर्शन कर रहा है जो देश की लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया के लिए बेहद घातक है



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