अयोध्या :बार एसोसिएशन अयोध्या मे विगत 2 माह पहले हुए चुनाव के बाद दोबारा चुनाव करवाने पर अड़े और 18 जनवरी को चुनाव की घोषणा करने वालों को बार कौंसिल से करारा झटका लगा है बार कौंसिल के अध्यक्ष श्री शिव कुमार गौड़ ने पत्रांक संख्या 4060/2023 में दिनाँक 31 दिसम्बर 2023 दिये अपने निर्देश मे बताया कि फैजाबाद बार एसोसियेशन अयोध्या के अध्यक्ष व मंत्री द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 31.12.2023 अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रत्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव दिनांक 06.11.2023 को सम्पन्न हुआ है एवं दिनाक 08.11.2023 को मतगणना पूर्ण होने के बाद नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव निर्विवाद रूप से घोषित किया गया
संघ के कुछ सदस्य दिनांक 06.11.2023 को सम्पन्न चुनाव में चयनित कार्यकारिणी के कार्यकाल के सम्बन्ध में अनावश्यक व अवैधानिक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तथा साधारण सभा की बैठक बुलाकर उसमें अराजक स्थिति उत्पन्न करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे शांतिभंग की संभावना और बार एसोसिएशन की प्रतिष्ठा धूमिल होने की आशंका है। प्रत्यावेदन के साथ कई सदस्य अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसका परिशीलन किया गया ,प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि चुनाव सम्पन्न हुए केवल एक माह का समय व्यतीत हुआ है, जबकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एवं माननीय, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा अनुमोदित मॉडल बाईलॉज के अनुसार किसी भी बार संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल एक वर्ष का होता है, जिसके पूर्ण होने के बाद ही अग्रिम चुनाव की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है। चूंकि फैजाबाद बार संघ, अयोध्या का चुनाव दिनांक 06.11.2023 को सम्पन्न हुआ है, अतः कार्यकारिणी का चुनाव अगले वर्ष यानि 06.11.2024 के पूर्व किया जाना अनुचित प्रतीत होता है अतः अध्यक्ष, एल्डर्स कमेटी, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या को निर्देशित किया जाता है कि वे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को नियमानुसार कार्यभार संपादन करने में कोई बाधा उत्पन्न न करें एवं न ही अग्रिम आदेश तकि कोई भी चुनाव कार्यक्रम पुनः चुनाव कराने हेतु घोषित करें ,उभय पक्ष दिनांक 14.01.2024 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपने साक्ष्य / परिस्थतियों से अवगत करायें, ताकि प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार किया जा सके। यदि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति / अधिवक्ता के विरुद्ध बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु बाध्य होगी, निर्देश / आदेश की प्रति जिला एवम सत्र न्यायधीश ( जिला जज) व जिलाधिकारी को भेजी गई है