तहसीलदार व उप जिलाधिकारी बीकापुर पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 -25 हजार रुपये का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती

Thejournalist
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 अयोध्या : मामला जनपद के तहसील क्षेत्र बीकापुर से जुड़ा है जहाँ आवेदनकर्ता को जन सूचना अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना उपलब्ध नही कराने पर तहसीलदार व उप जिलाधिकारी बीकापुर पर पच्चीस - पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया गया है जनपद के तहसील व जिलाधिकारी से संबधित कई विभागों मे जन सूचनाओं पर या तो कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई जाती है या तो गुमराह करने वाली /अस्पष्ट सूचनाएं देकर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है लेकिन राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ने शिकायतकर्ता अंशराम निषाद ग्राम खेमासराय की अपील संख्या - एस 9 -1038/ए/2023 पर सुनवाई करते हुए पाया कि अपीलकर्ता ने कुछ आवश्यक विंदुओ पर जनसूचना अधिकारी व तहसीलदार से अधिनियम के अनुसार सूचना माँगी गई लेकिन निश्चित अवधि मे आवेदनकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध नही कराई गई






 आवेदनकर्ता ने मामले मे प्रथम अपील उपजिलाधिकारी बीकापुर के यहाँ की लेकिन फ़िर भी उसे उपरोक्त सूचनाएं उपलब्ध नही कराई गई, आवेदनकर्ता ने पूरे मामले को जब राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के रूप मे रखा तो आयोग द्वारा प्रकरण मे जन सूचना अधिकारी व तहसीलदार, इसके अलावा अपीलीय जन सूचना अधिकारी उपजिलाधिकारी बीकापुर की घोर लापरवाही सामने आई, आयोग द्वारा माना कि अधिकारी जन सूचनाओं की उपेक्षा करते है और आवेदनकर्ताओं को परेशान करना समान्य घटना है लेकिन आयोग ने दोनों जन नौकरशाहों पर 25~ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर नजीर पेश की, अर्थ दंड की रकम उनके वेतन से नियमानुसार कटौती करने का आदेश भी जारी किया है

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