एसटीए व आबकारी विभाग की सयुक्त टीम ने 2447.64 लीटर विभिन्न प्रकार की अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपये के साथ 09 तस्करों के गुट को दबोचा

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 अयोध्याथाना कोतवाली अयोध्या की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की गई S0टी0एफ उ.प्र. लखनऊ और आबकारी विभाग अयोध्या द्वारा कि हरियाणा से स्टारमढी बिहार के लिए अवैध शराब की वजह से तस्कर उसके गुट के सदस्य स्कार्पियो और बड़े कंटेनर लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर अयोध्या, एसटीए अधिकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लखनऊ - गोरखपुर हाई-वे मुख्य मार्ग

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 पर भोला ढाबा के सामने प्रातः: 05.00 बजे स्कार्पियो को पकड़ा गया, जिसके अंदर से 10 पेटी रेल जनरल ब्रांड (प्रत्येक सीसी 375 एम0एल0) और अभि.गण 1. सारिक महमूद नि0ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपदली शाम 0प्र0 2.अकरम पुत्र मुंशीवासी म0नं0- 02 गली न0-02 ग्रा0 प्रतिबिहार थाना सेक्टर 32/33 जनपदघाल हरियाणा 3.चौधरी राजा पुत्र मांगाचि मंडावर थाना कैराना जनपद शामली उ0प्र0 4.महफूजपुत्र कौशर निवासी जहानपुरा थाना कैराना जनपद शाम उ0प्र0 5. रूफलपुत्र मिन्ना निवासी ग्राम मुण्डीगढ़ी थाना धेन्द्रा जनपद। हरियाणा मिले मिले। इसलिए पूछताछ की गई तो उनमें से बताया गया कि हम लोग एंडवांस पार्टी मे चल रहे हैं हमारे पास अटैचमेंट मालिक है बाकी लेकर कंटेनर नंबर ऊपर 21 बीएन 8796 आ रहा है।थोड़ी देर बाद उन्हें कंटेनर को भी रोकने की जरूरत थी और उनका नाम पता करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग डाबर के उत्पादों को पैकेट के बीच में हरियाणा वालों को कार्टूनो के बीच मे छिपाकर तस्कर करते हैं बिहार ले जा रहे हैं। रविवार के निशान देही पर 265 पेटी कंटनेर मे व 10 अवैध शराब स्कार्पियो में और डाबर ब्रांड के कुल 1710 बाक्स के बीच मे उत्पाद बरामद हुए। बरामद शराब का कोई दस्तावेज पास नहीं मिला। डाबर के उत्पादों की बिल्टी मौजूद है। विशिष्ट बिल्टी अंबाला से सिलीगुडी तक डाबर का माली है। अभियुक्तगण से गहन पूछताछ की गहनों द्वारा बताया गया है कि हमलोग सामूहिक रुपये से 3.5 लाख रुपये मे चण्डीगढ से खरीदकर सीतामढी बिहार मे गए करीब 10 लाख रुपये रुपये में बेंचते है।स्कारपियो गाडी में जोड़ा नमूना ग्राहक की व्यवस्था में आगे-आगे चल रहे थे पकड़े जाने के डर से हमने गाडी के नंबर का भी बदला लिया है। इस बरामदगी के सम्बध में को अयोध्या जनपद अयोध्या मे *मु.अ.स. 016/2023 प्रवास - 419/420/467/468/471/34 भा0द0वि0 व 60/63/72 अधिकारी अधिनियम पंजीकरण* है |


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