नाबालिग को आँख मारकर परेशान करने के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने माना दोषी ,सुनाई सजा

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 मुंबई : 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की ने न्यायालय को बताया कि घटना के दिन वह अपनी बहन के साथ अपने बाहर ही टहल रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले उसके पड़ोसी 20 वर्षीय युवक ने उसे आँख मारी और कई बार फ्लाइंग किस का इशारा किया जिससे वह आहत हुई इसके पहले भी युवक ऐसे इशारे करता रहा है जिससे वह परेशान हो चुकी थी उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई आरोपी का कहना था कि वो विशेष समुदाय (मुस्लिम )  फसाया गया उसने लड़की के चचेरे भाई से शर्त लगाई थी कि वो ऐसा कर लेता है शर्त की वजह से ही उसने ऐसा किया घटना पिछले वर्ष 29 फरवरी की है मार्च माह से आरोपी जेल में ही है 

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चित्र साभार~ Google.com


कोर्ट ने माना आरोपो में है सच्चाई

न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई सुबूत और गवाह नही मिला है जिससे प्रतीत हो कि आरोपी को बिना वजह फसाया गया है जबकि इस बात के ठोस सुबूत हैं कि आरोपी द्वारा आँख मारना और फ्लाइंग किस उछालना यौन उत्पीड़न है जिससे पीड़िता को आहत किया गया आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था न्यायालय में पीड़िता की बहन और माँ के बयान भी दर्ज किए गए थे 


1 वर्ष की कैद एवं 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया

मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को आँख मारने और फ्लाइंग किस करने के इशारे को यौन उत्पीड़न मानते हुए IPC की धारा 354 के अनुसार 1 वर्ष की जेल सहित 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया 

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