अयोध्या : मामला जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है दिनांक, 29 जुलाई 2024 को ग्रामीण को इनायतनगर पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि तुम्हारे लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है, जिसकी लाश ग्राम खड़बड़िया निकट किसान इण्टर कालेज के सामने सड़क के किनारे फेंक दी गयी है
सूचना के बाद घटनास्थल पहुँचे वृद्ध ने शव की पहचान की , जिसमें अपराध संख्या 339/2024, अन्तर्गत धारा 103(1), 2384, 61(2) A भा०न्या०सं० ( BNS) मे एफआईआर दर्ज की गई थी, शिकायतकर्ता ने पहले अपने बेटे मृतक बृजेश की हत्या के लिए रूपये पैसे के लेनदेन को लेकर उसके ससुराल वालों के ऊपर अंदेशा जताया था लेकिन पुलिस विवेचना मे अंकित ग्राम गंजा, थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या और अभिषेक का नाम सामने आये थे आरोपी अंकित यादव की तरफ़ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय मे 3 सितंबर को जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी आरोपियों के अधिवक्ता का तर्क था कि आरोपी निर्दोष हैं मामले में उसे गलत तथ्यों और तरीके से फर्जी फंसाया गया है उनका नाम एफआईआर में नहीं है उसका घटना से कोई लेना देना नहीं है उसके द्वारा ऐसी कोई घटना नहीं की गयी है दौरान गिरफ्तारी उसके कब्जे से कोई हथियार पुलिस ने बरामद नहीं किया है उसके हत्या मे शामिल होने व गिरफ्तारी का कोई गवाह भी नही है मामला जमानत देने योग्य है लेकिन न्यायालय ने तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट की जांच मे मामले को गंभीर प्रकृति का पाया, आदेश के अनुसार आरोपी के खिलाफ़ अपने सहयोगी के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुये शिकायतकर्ता के पुत्र बृजेश की गोली मारकर हत्या कर सुबूत मिटाने और मृतक की लाश सूनसान जगह फेकने का आरोप है मामला हत्या जैसे गम्भीर अपराध से जुड़ा है इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नही है न्यायालय द्वारा हत्यारोपी अंकित और अभिषेक की जमानत याचिका खारिज कर दी है