अयोध्या : मामला जनपद के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नकल माफ़िया और शिक्षा माफ़िया से जुड़ा है जिनके खिलाफ आवाज उठाने पर समाजसेवी को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और उनके साथ अत्याचार किया गया, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रखर वक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भारत सरकार के पूर्व सीजीसी पवन पांडे के विरुद्ध बलात्कार सहित कई धाराओं में कई थानों में कई मुकदमा पंजीकृत करने के षड्यंत्र का हुआ खुलासा शिक्षा माफिया अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर आपराधिक सड्यंत्र रचने का मुख्य साजिश कर्ता माफिया का मोहरा बनकर गाड़ी मकान व नकदी लेकर दर्ज करवाती थी
जालसाज महिला अधिवक्ता पवन पांडे पर फर्जी मुकदमा न्यायालय के आदेश पर फ्रॉड महिला के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था अभियोग दिनांक 25 दिसंबर 2019 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के चर्चित परीक्षा फर्जी वाडे का खुलासा करके सुर्खियों में आए अपने जमाने के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रखर चर्चित व बेहद लोकप्रिय छात्र नेता रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तथा हाई कोर्ट इलाहाबाद में भारत सरकार के पूर्व सीजीसी पवन पांडे के विरुद्ध बलात्कार सहित अनेक गंभीर धाराओं में थाना खंडासा व थाना पटरंगा में अयोध्या पुलिस को साजिसी तौर पर हमराह करके फर्जी अभियोग पंजीकृत कराना शिक्षा माफिया व उसके साथियों सहित मोहरा बनकर झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाली जाल साज महिला हसन जेहरा को पड़ा महंगा जेल में निरुद्ध होने के समय अधिवक्ता पवन कुमार पांडे ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3 )दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करके सबूत के आधार पर अभियोग दर्ज करने हेतु याचना की थी जमानत पर रिहा होने के उपरांत अधिवक्ता पवन पांडे ने माननीय न्यायालय के समक्ष नियत तारीखों पर अपनी बातें मजबूती के साथ राखी सारे तर्क व बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित किया अधिवक्ता पवन पांडे ने प्राप्त सबूतों के आधार पर अवध विश्वविद्यालय में एमएससी गणित जीव विज्ञान रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान तथा बॉटनी में बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने के खेल का खुलासा किया था जिसकी जांच के लिए सरकार द्वारा माननीय हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था जांच के दायरे में बुरी तरह से फसे जनपद अयोध्या के डेढ़ दर्जन से भी अधिक फर्जी कॉलेजो का संचालन करने वाले कुख्यात शिक्षा कारोबारी शिक्षा व भू माफिया ने जाल साज महिला के जरिए पवन पांडे को फर्जी तरीके से कूट रचित साक्षयो पर आधारित झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए पुलिस को हमराह करके फर्जी f.I.R पंजीकृत करवाई थी बाद में पवन पांडे को इन्हीं फर्जी मुकदमों के चलते साढे तीन साल से भी अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहना पड़ा था जेल में निरुद्धि के दौरान ही पवन पांडे ने अपने स्तर से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए और न्यायालय में पुलिस द्वारा F.I.R. दर्ज ना करने के चलते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया पूरी बहस सुनने व सबूत को देखने के बाद न्यायालय ने थानाध्यक्ष पटरंगा को F.I.R दर्ज करने का आदेश दिया थानाध्यक्ष पटरंगा ने आरोपी महिला के विरुद्ध धारा 419 420 467 468 भारतीय दंड संहिता में अभियोग पंजीकृत कर लिया है ।आरोपी महिला ग्राम हजपुरा थाना संमनपुर जिला अंबेडकर नगर की बताई जा रही है इस संदर्भ में पूछे जाने पर वादी मुकदमा पवन पांडे ने बताया कि उनका जनपद अयोध्या की पुलिस पर लेसमात्र विश्वास नहीं है इसलिए प्रकरण की विवेचना सीबीआई अथवा एसआईटी द्वारा कराने को लेकर शीघ्र ही वह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तथा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात करेंगे उन्होंने अभियोग पंजीकृत करने पर माननीय न्यायालय का आभार प्रकट किया और कहा कि जब सरकारी जुल्म और अत्याचार बढ़ जाए तो एकमात्र न्यायालय से ही इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है